कक्षा 9 तथा 11 में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एमपी तास पोर्टल का पंजीयन क्रमांक होना अनिवार्य है
प्रवेश प्रक्रिया का द्वितीय चरण 10 अप्रैल 2025 से पुनः प्रारंभ किया गया है ।
कक्षा 9 तथा 11 में प्रवेश लेने वाले सामान्य वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र एमपी तास रजिस्ट्रेशन नंबर मैं न No डाल सकते हैं
कक्षा 9 तथा 11 में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का आधार लिंक्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है
पूर्व कक्षा के अनुसार तथा आधार के अनुसार अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखें
कक्षा 11 मैं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपना बोर्ड नामांकन क्रमांक अवश्य भरें
कक्षा 2 से कक्षा 11 तक सभी विद्यार्थी अपना परमानेंट एजुकेशन नंबर (PEN-UDISE PLUS)अपने पूर्व विद्यालय से प्राप्त करके अनिवार्य रूप से भरें
छात्र का हाल ही में खींचा हुआ नाम तथा दिनांक लिखा हुआ फोटो अपलोड करना अनिवार्य है
प्रवेश की सूचना आपको मोबाइल पर फोन करके दी जाएगी अतः पालक का एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालें
अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
कैंपस विद्यालयों के छात्रों को प्रवेश देने के उपरांत स्थान रिक्त रहने पर अन्य विद्यालयों के छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा
आवेदन पत्र भरने के बाद इसकी प्रिंट कॉपी अपने पास संभाल कर रखें प्रवेश की सूचना प्राप्त होने पर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ इसे विद्यालय में जमा करना होगा
वर्तमान में जो विद्यार्थी सीएम राइस विद्यालय गरोठ कि किसी भी कक्षा में अध्यनरत है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है
कक्षा के जी 1 के जी 2 तथा कक्षा 1 मैं आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की समस्त जानकारी उनके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार होना आवश्यक है यदि आधार कार्ड समग्र आईडी में जानकारी जन्म प्रमाण पत्र से भिन्न है तो उसे जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार करवाएं
यदि आवेदन सबमिट करने के बाद एरर आता है तो कृपया स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन में विद्यार्थी का आवेदन क्रमांक तथा पालक का मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें और विद्यार्थी की प्रोफाइल में जाकर आवेदन प्रिंट करें
सी एम राइस विद्यालयों के लिए घोषित प्रवेश नीति के अनुसार सर्वप्रथम विद्यालय से 1 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी इसके बाद भी स्थान रिक्त रहने पर क्रमशः 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर को इसी क्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।
विद्यालय की बैठक क्षमता के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे तथा क्षमता से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी सिस्टम द्वारा क्रमशः 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तथा 3 किलोमीटर दूरी वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा
प्रवेश में शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी और शासकीय विद्यालयों के छात्रों के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर तथा स्थान रिक्त रहने पर अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी।
Enter your application number and registered mobile number to login successfully